Voting Rights: क्या भारत में कैदी वोट डाल सकते हैं? 

कैदी 

क्या आपको पता है देश में कैदियों की संख्या चार लाख से ऊपर है, जो वोट के अधिकार से वंचित हैं। ऐसा क्यों है? आगे जानिए क्या भारत में कैदी वोट डाल सकते हैं? 

कानून  

जन प्रतिनिधित्व कानून,1951 की धारा 62 (5) के मुताबिक न्यायिक आदेश से जेल में बंद या पुलिस अभिरक्षा में होने वाले व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है।  

कौन वोट डाल सकता है 

भारत में प्रत्येक नागरिक जो 18 का हो चुका है वह मतदान करने के लिए योग्य है। इसी के साथ ही वोटिंग का अधिकार एक जगह का ही होता है।  

भारत में कैदी नहीं कर सकते वोट  

भारत उन कुछ देशों में से एक है जो कैदियों को वोट देने की अनुमति नहीं देता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के तहत, पुलिस की कानूनी हिरासत में और कारावास की सजा काटने वाले व्यक्ति मतदान नहीं कर सकते।  

NRI  

यदि एनआरआई भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक भारतीय नागरिक है और वर्तमान में विदेशों में तैनात है, तो वह वोट कर सकते हैं।  

NRI  

यदि एनआरआई भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक भारतीय नागरिक है और वर्तमान में विदेशों में तैनात है, तो वह वोट कर सकते हैं।